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Haryana News: ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी से बदलेगा तबादलों का सिस्टम, जानिए क्या हैं मुख्य बिंदु...

चंडीगढ़, 24 मई (ट्रिन्यू) Haryana News:  हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए आदर्श ऑनलाइन स्थानांतरण नीति (मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी) बनाई है। यह नीति किसी भी विभाग के अंतर्गत नियमित आधार पर कार्यरत संबंधित काडर के सभी कर्मचारियों पर...
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चंडीगढ़, 24 मई (ट्रिन्यू)

Haryana News:  हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए आदर्श ऑनलाइन स्थानांतरण नीति (मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी) बनाई है। यह नीति किसी भी विभाग के अंतर्गत नियमित आधार पर कार्यरत संबंधित काडर के सभी कर्मचारियों पर लागू होगी, जहां किसी पद की स्वीकृत काडर क्षमता 50 या उससे अधिक है।

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अखिल भारतीय सेवाओं, हरियाणा सिविल सेवाओं (कार्यकारी शाखा) और संबद्ध सेवाओं (एलाइड सर्विसेज) या अगर किसी काडर को मानव संसाधन विभाग की पूर्व सहमति से इस नीति के दायरे से बाहर रखा गया है, पर यह नीति लागू नहीं होगी। यदि सक्षम प्राधिकारी उचित समझे तो ऑनलाइन स्थानांतरण नीति को ऐसे काडर के लिए भी लागू किया जा सकता है, जहां स्वीकृत पदों की संख्या 50 से कम है। इस नीति के अंतर्गत मुख्यालय पदों (जहां भी लागू हो) सहित काडर के सभी पदों को तबादला अभियान में शामिल किया जाएगा।

अधिसूचना के पश्चात यह नीति शुरू में सभी विभागों पर लागू होगी। अधिसूचना के 15 दिनों के भीतर हरेक विभाग इस नीति के अंतर्गत आने वाले काडर की सूची प्रकाशित करेगा। साथ ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक काडर के लिए तय किए गए “निर्धारित कार्यकाल”, “न्यूनतम कार्यकाल” और “इकाई” भी प्रकाशित करेगा। इसके बाद, वर्णित वेरिएबल्स के साथ-साथ इस सूची की समीक्षा, मानव संसाधन विभाग से अनुमोदन के बाद, प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर की जा सकेगी।

तबादले के लिए 80 अंकों का मेरिट स्कोर होगा। आयु मुख्य कारक होगी और इसके आधार पर अधिकतम 60 अंक मिलेंगे। आयु को दिनों में गिनकर 365 से विभाजित किया जाएगा। विशेष कारकों या परिस्थितियों के लिए अधिकतम 20 अंक मिलेंगे। सभी महिलाओं को 10 अंक मिलेंगे। विषेष श्रेणी के तहत 40 साल से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं, विधवाओं, तलाकशुदा या न्यायिक तौर पर अलग हुई महिलाओं को 10 अंक मिलेंगे। तलाकशुदा या न्यायिक रूप से अलग, विधुर, जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है और जिसके पास एक या अधिक नाबालिग बच्चे या अविवाहित बेटियां हैं, ऐसे पुरुषों को 10 अंक मिलेंगे।

कपल केस में किसी भी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के किसी विभाग या संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए संबंधित जीवनसाथी को 5 अंक मिलेंगे। सैन्य या अर्धसैनिक बलों के जीवनसाथी को 10 अंक मिलेंगे। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त कर्मचारियों या उनके जीवनसाथी, अविवाहित बेटे या बेटी को 10 अंक मिलेंगे। शत-प्रतिषत दिव्यांग या मानसिक रूप से कमजोर बच्चों वाले कर्मचारियों को 10 अंक मिलेंगे। दिव्यांग कर्मचारियों को 40 प्रतिषत से अधिक अक्षमता पर 20 अंक तक मिलेंगे।

गंभीर बीमारियों में पुराना हृदय रोग, हृदय की अनियमित धड़कन, फेफड़ों की बीमारी (आईएलडी), सिस्टिक फाइब्रोसिस, लिवर सिरोसिस, क्रोनिक रीनल फेल्योर, मिर्गी, पैराप्लेजिया/क्वाड्रिप्लेजिया/हेमिप्लेजिया, पार्किंसन, तंत्रिका तंत्र रोग, सेंट्रल व पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की क्रोनिक डिमाइलेटिंग बीमारी, ऑटिज्म, सेरेब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट, मल्टीपल स्केलेरोसिस, मायोपैथी, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, अप्लास्टिक एनीमिया, कैंसर, स्किजोफ्रेनिया, एड्स, और अंग प्रत्यारोपण (हार्ट, लीवर, किडनी, फेफड़े, आंत) को शामिल किया गया है। इसके लिए मेडिकल बोर्ड से प्रमाणपत्र जरूरी है।

यह पूरी प्रक्रिया विभाग के ट्रांसफर एप्लिकेशन/मॉड्यूल के माध्यम से चलाई जाएगी, जिसे एचआरएमएस के साथ एकीकृत किया जाएगा। हर स्टैप के लिए अंतरिम कट-ऑफ डेट समेत, ट्रांसफर ड्राइव की अनुसूची सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ड्राइव शुरू होने से कम से कम एक महीना पहले से तय की जाएगी।

सक्षम प्राधिकारी ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव तैयार करवाएगा और इसके तैयार होने के 15 दिनों के भीतर एचआरएमएस से प्राप्त कर्मचारी डेटा को अपडेट किया जाएगा। नोडल अधिकारी द्वारा काडर के सभी कर्मचारियों के अंक और कार्यकाल का विवरण प्रकाशित किया जाएगा। कर्मचारियों को अपने डेटा को सत्यापित करने या आपत्ति दर्ज करवाने के लिए सात दिन का समय मिलेगा, और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो विभागाध्यक्ष द्वारा तय किया गया डेटा अंतिम माना जाएगा।

नोडल अधिकारी द्वारा विभागाध्यक्ष से आपत्ति को 10 दिनों के भीतर हल करवाया जाएगा। यदि कर्मचारी निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो फैसला मिलने के 3 दिन के भीतर वह फिर से आपत्ति उठा सकता है। आपत्ति की पुनः जांच करने पर विभागाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

जिन कर्मचारियों ने अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा नहीं किया है अपितु न्यूनतम कार्यकाल पूरा कर लिया है और जो कर्मचारी संरक्षित श्रेणी में आते हैं, उन्हें ट्रांसफर प्रक्रिया में स्वेच्छा से भाग लेने का विकल्प दिया जाएगा। उनकी सहमति की पुष्टि के लिए ओटीपी-आधारित सत्यापन का उपयोग किया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी इस चरण में अपने विकल्प का उपयोग नहीं करता है, तो वह ट्रांसफर ड्राइव में भाग नहीं ले सकेगा।

विभाग प्रशासनिक आवश्यकताओं और दक्षता के आधार पर पदों की संख्या का पता लगाने या पुनः वितरित करने के लिए एक रेषनलाइजेषन करेगा। यह पूरा चरण 15 दिन के भीतर पूरा किया जाएगा। यदि किसी इकाई में कर्मचारियों की संख्या प्रशासनिक आवश्यकता से अधिक है, तो ऐसे सरप्लस कर्मचारियों को ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेना अनिवार्य होगा।

इसके बाद, सभी योग्य कर्मचारियों को 3 से 7 दिनों के भीतर अपनी पसंदीदा यूनिट का चयन करने का अवसर दिया जाएगा और सत्यापन ओटीपी-आधारित होगा। अगर कोई कर्मचारी अपनी पसंदीदा यूनिट का चयन नहीं करता, तो उसे राज्य में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। इसके बाद, कर्मचारियों को उनकी मेरिट के आधार पर यूनिट आवंटित की जाएगी, और संरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर किसी तरह की बराबरी या टाई होती है, तो आयु में बड़े, महिला और वर्णानुक्रम के आधार पर आवंटन किया जाएगा।

तबादला आदेश सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद जारी किए जाएंगे और इन्हें 10 दिनों के भीतर लागू किया जाएगा। जो कर्मचारी आदेशों का पालन नहीं करेंगे,  संबंधित खजाना अधिकारी द्वारा उनका वेतन रोक लिया जाएगा। तबादला प्रक्रिया से असंतुष्ट कोई भी कर्मचारी, अपनी तैनाती के नए स्थान पर ज्वाइन करने के बाद, 15 दिनों के भीतर अपने तबादले के खिलाफ intraharyana.nic.in के माध्यम से सक्षम अधिकारी को प्रतिवेदन दे सकता है। आपत्तियों का समाधान 15 दिनों के भीतर किया जाएगा।

इसके अलावा, जो महिलाएँ हाल ही में शादीशुदा, विधवा, तलाकशुदा या न्यायिक रूप से अलग हुई हैं, और जिनके पास चिकित्सीय या पारिवारिक कारण हैं, वे ऑनलाइन प्रक्रिया से बाहर अस्थायी तबादले के लिए आवेदन कर सकती हैं। विभागाध्यक्ष द्वारा इसकी वास्तविकता जांच के बाद स्पष्ट अनुषंसा के साथ प्र्रस्ताव पर निर्णय के लिए मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। इस पर लिए गए फैसले के बारे में विभाग द्वारा कर्मचारी को सूचित किया जाएग। सामान्य ऑनलाइन तबादले प्रक्रिया वार्षिक रूप से किए जाएंगे। हालांकि पदोन्नति, प्रत्यक्ष भर्ती और प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर तबादला या तैनाती मुख्यमंत्री के पूर्व अनुमोदन से किसी भी समय की जा सकती है।

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