नयी दिल्ली, 5 जुलाई (एजेंसी)
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को डिजिटल व्यक्तिगत सूचना संरक्षण (डीपीडीपी) विधेयक, 2023 के मसौदे को मंजूरी दे दी। इसे 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।
एक आधिकारिक सूत्र ने यह जानकारी देते हुए बताया कि विधेयक में नियमों के उल्लंघन के प्रत्येक मामले में संबंधित इकाई पर 250 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक में पिछले मसौदे के लगभग सभी प्रावधानों को शामिल किया गया है। उस मसौदे को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने परामर्श के लिये जारी किया था। प्रस्तावित कानून में सरकारी विभागों को पूरी तरह से छूट नहीं दी गयी है। सूत्र ने कहा, ‘विवादों के मामले में सूचना संरक्षण बोर्ड फैसला करेगा। नागरिकों को दिवानी अदालत में जाकर मुआवजे का दावा करने का अधिकार होगा। कानून लागू होने के बाद व्यक्तियों को अपने आंकड़े, उसके रखरखाव आदि के बारे में विवरण मांगने का अधिकार होगा।’