मुंबई, 22 नवंबर (एजेंसी)
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को एक स्थानीय अदालत को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत पर सुनवाई 20 दिसंबर के आगे स्थगित करने का निर्देश दिया। राहुल को अब 25 नवंबर को स्थानीय अदालत में पेश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्थानीय अदालत ने कांग्रेस नेता को महेश श्रीश्रीमल नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर मानहानि की शिकायत के सिलसिले में 25 नवंबर को पेश होने का निर्देश
दिया था।
राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कथित तौर पर ‘कमांडर-इन-थीफ’ टिप्पणी को लेकर राहुल के खिलाफ यह शिकायत दायर की गई थी। राहुल ने समन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था।