नयी दिल्ली, 10 अक्तूबर (एजेंसी)
दिल्ली सरकार ने शनिवार को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) पर अपने एक विध्वंस स्थल पर धूल नियंत्रण संबंधी मानदंडों का पालन नहीं करने को लेकर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। फिक्की का यह स्थल नयी दिल्ली में तानसेन मार्ग पर स्थित है। एक सरकारी आदेश के अनुसार, फिक्की को 15 दिनों के भीतर यह जुर्माना (पर्यावरण क्षतिपूर्ति मुआवजा) जमा करने को कहा गया है। आदेश के अनुसार परियोजना स्थल पर ‘एंटी-स्मॉग गन’ लगाए बिना कोई भी विध्वंस गतिविधि शुरू नहीं करने का निर्देश दिया गया है। आदेश में कहा गया है, ‘इस संबंध में एक हलफनामा 7 दिनों के भीतर पेश किया जाना चाहिए। इसके अलावा 9 अक्तूबर के निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को दुरुस्त करने के लिए आपको स्वयं कदम उठाने चाहिए। इस संबंध में एक सप्ताह के अंदर अनुपालन रिपोर्ट जमा की जाए।’ इससे पहले दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने फिक्की को विध्वंस स्थल पर काम रोकने के लिए कहा था। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा था कि फिक्की परिसर में गंभीर उल्लंघन पाए गए।