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दुष्कर्मी और हत्यारे को चंडीगढ़ कोर्ट ने सुनाई सजा-ए-मौत

आठ साल की बच्ची को रेप के बाद जान से मार दिया था
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एस अग्निहोत्री/हप्र

मनीमाजरा (चंडीगढ़), 3 जून

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चंडीगढ़ की एक अदालत ने आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को मंगलवार को फांसी की सजा सुनाई है।

पुलिस के मुताबिक 19 जनवरी, 2024 को आठ साल की बच्ची पड़ोस की एक दुकान से सामान खरीदने गई, लेकिन वापस नहीं लौटी। शिकायत मिलने पर हल्लोमाजरा के पूर्व चौकी प्रभारी रवदीप सिंह ने बच्ची को ढूंढ़ने के लिए टीमें लगाई। पुलिस ने शक के आधार पर पड़ोस के मकान की तलाशी ली तो वहां खून से सनी रजाई मिली। वहीं एक चाकू भी पड़ा था। आरोपी फरार था। दो दिन बाद पुलिस को बच्ची की लाश रामदरबार में शौचालय के पास जंगल में मिली। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए। आखिरकार पुलिस ने आरोपी हीरा लाल उर्फ गुड्डू को बिहार के आरा से गिरफ्तार किया। गुड्डू ने कबूल किया था कि उसने दुष्कर्म कर बच्ची का सिर दीवार पर पटक िदया था। अदालत ने सुनवाई के बाद कहा, ‘ऐसे मामलों में नरमी दिखाना अन्याय होगा।’ परिजनों ने फैसले पर संतोष जताते हुए कहा कि उनकी बच्ची उन्हें कभी नहीं मिलेगी।

डेढ़ साल में आया फैसला

इस केस में चंडीगढ़ पुलिस की तत्परता और पेशेवर जांच की सराहना हो रही है। सीमित समय में चार्जशीट दाखिल कर अदालत में मजबूत पैरवी की गई, जिसके चलते करीब डेढ़ साल में कोर्ट का फैसला आ गया।

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