नयी दिल्ली, 15 नवंबर (एजेंसी)
केंद्र सरकार हत्या, आत्महत्या, बलात्कार, क्षत-विक्षत शव और संदिग्ध मामलों को छोड़कर, उचित बुनियादी ढांचे वाले अस्पतालों में सूर्यास्त के बाद शवों के पोस्टमॉर्टम की अनुमति दे सकती है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध होने की स्थिति में सूर्यास्त के बाद भी अंगदान के लिए पोस्टमॉर्टम पर जोर देने का है।
इस संबंध में एक सूत्र ने कहा कि हाल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में एक तकनीकी समिति द्वारा सूर्यास्त के बाद पोस्टमॉर्टम संबंधी मुद्दे की पड़ताल की गई। बैठक के दौरान चर्चा की गई कि कुछ संस्थान पहले से ही रात के समय पोस्टमॉर्टम कर रहे हैं। आधिकारिक सूत्र ने कहा कि प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति और सुधार को देखते हुए, विशेष रूप से आवश्यक प्रकाश व्यवस्था और पोस्टमॉर्टम के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के चलते अस्पतालों में रात के समय अंत्य-परीक्षण करना संभव है। सूत्र ने कहा, ‘चर्चा उचित बुनियादी ढांचे वाले अस्पतालों में पोस्टमॉर्टम करने की अनुमति देने के पक्ष में रही। अन्य चीजों के साथ-साथ बुनियादी ढांचे की दुरुस्ती और पर्याप्तता का आकलन अस्पताल प्रभारी द्वारा किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि साक्ष्य मूल्य में कोई कमी नहीं है।’ उन्होंने कहा कि हालांकि, हत्या, आत्महत्या, बलात्कार, क्षत-विक्षत शरीर और संदिग्ध श्रेणियों के मामलों को तब तक रात के समय पोस्टमॉर्टम के लिए नहीं रखा जाना चाहिए, जब तक कि कानून व्यवस्था से जुड़ी कोई स्थिति न हो। सूत्र ने कहा कि साथ ही, किसी भी संदेह को दूर करने के लिए पूरी रात सभी पोस्टमॉर्टम के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और यह कानूनी उद्देश्यों के वास्ते भविष्य के संदर्भ के लिए संरक्षित रखी जाएगी।