चंडीगढ़, 4 जनवरी (एजेंसी)
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह गुरु ग्रंथ साहिब की कथित बेअदबी सहित 2015 की इस तरह की विभिन्न घटनाओं से संबंधित सभी केस डायरी और दस्तावेज एक महीने के अंदर पंजाब पुलिस को सौंप दे। अदालत ने यह निर्देश बेअदबी की घटनाओं के आरोपियों में से एक सुखजिंदर की याचिका रद्द करते हुए दिया। अदालत ने पंजाब पुलिस को निर्देश दिया कि वह सीबीआई द्वारा सौंपी गई सामग्री पर विचार करे और निचली अदालत के समक्ष विचार के लिए पूरक चालान दाखिल करे।
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट के निर्देशों को राज्य सरकार के रुख का ‘समर्थन’ बताया। उन्होंने एक बयान में कहा कि उचित समय आ गया है कि सीबीआई अदालतों की बात सुने और मामले की फाइलें राज्य को वापस सौंप दे, ताकि अपराधियों को न्याय की जद में लाया जा सके। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार दो साल से अधिक समय से सीबीआई की ‘निरंकुशता’ का मुकाबला कर रही है, लेकिन एजेंसी इस दौरान अदालतों के विभिन्न निर्देशों और आदेशों का पालन करने में विफल रही।