नयी दिल्ली, 20 जुलाई (भाषा)
दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को नियमित जमानत दे दी है। इससे पहले अदालत ने आरोपी और अभियोजन पक्ष के वकीलों के साथ-साथ शिकायतकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद नियमित जमानत याचिका पर फैसला बृहस्पतिवार शाम 4 बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि आरोपियों पर कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाए और राहत दिए जाने पर कुछ शर्तें लगाई जाएं। जब अदालत ने अभियोजक से पूछा कि क्या वह जमानत याचिका का विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, ‘मैं न तो विरोध कर रहा हूं और न ही समर्थन कर रहा हूं।’ उन्होंने अदालत से कहा, ‘आवेदन को कानून और उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार निपटाया जाना चाहिए।’
शिकायतकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी बहुत प्रभावशाली है। उन्होंने अदालत से कहा, ‘जमानत नहीं दी जानी चाहिए। यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो कड़ी शर्तें लगाई जानी चाहिए।’ आरोपी के वकील ने अदालत से कहा कि वह सभी शर्तों का पालन करेंगे।