नयी दिल्ली, 14 जुलाई (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी को शुक्रवार को 28 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट की पीठ ने सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी की दलील पर गौर किया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। पीठ ने कहा कि वह याचिका पर सुनवाई करेगी।