नयी दिल्ली, 20 जुलाई (एजेंसी)
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए लायी गई अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर वह 25 अगस्त को सुनवाई करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हस्तांतरित की गयी फाइल उसे मिलनी अभी बाकी है। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सूचित किया कि शीर्ष अदालत ने इस योजना को चुनौती देने वाली अपने समक्ष लंबित सभी याचिकाएं यहां 19 जुलाई को हस्तांतरित कर दी थी।
शीर्ष अदालत ने केरल, पंजाब एवं हरियाणा, पटना और उत्तराखंड उच्च न्यायालयों को इस योजना के खिलाफ उनके समक्ष दायर सभी जनहित याचिकाओं को या तो दिल्ली हाईकोर्ट हस्तांतरित करने या तब तक स्थगित रखने को कहा था, जब तक कि दिल्ली हाईकोर्ट अपना निर्णय नहीं सुना देता। गौरतलब है कि सरकार ने 14 जून को ‘अग्निपथ’ योजना की घोषणा की थी। योजना के तहत साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष तक की आयु के युवाओं को सिर्फ चार साल के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती करने का प्रावधान किया गया है।