नयी दिल्ली (एजेंसी): केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों और नगालैंड के आठ जिलों तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) की अवधि छह और महीने के लिए बढ़ा दी है। मंत्रालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया। अफस्पा अशांत क्षेत्रों में काम करने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को ‘सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव’ के लिए आवश्यक समझे जाने पर तलाशी लेने, गिरफ्तार करने और गोली चलाने की व्यापक शक्तियां प्रदान करता है।