ट्रिब्यून न्यूज़ सर्विस
चंडीगढ़, 1 मार्च
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी और पुलिस अधिकारी पीएस उमरानंगल को बहबलकलां पुलिस गोलीकांड मामले में अग्रिम जमानत की अनुमति दी। उन्हें 8 मार्च तक ट्रायल कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है।