हाईकोर्ट के आदेश पर सनौली खुर्द गांव में तालाब, फिरनी से हटवाये जायेंगे अवैध कब्जे
पानीपत, 31 जनवरी (हप्र)
पानीपत के गांव सनौली खुर्द में गांव के तालाब, फिरनी व पंचायती बाड़े पर गांव के कई लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ है। गांव के ही समाजसेवी एवं आरटीआई कार्यकर्ता महेंद्र चावला ने अवैध कब्जा हटवाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के आदेशानुसार ही अब जिला प्रशासन द्वारा सनौली खुर्द के तालाब, फिरनी व पंचायती बाड़े से अवैध कब्जा हटाने को लेकर 4 फरवरी की तारीख तय की है।
प्रशासन ने इसको लेकर बापौली के नायब तहसीलदार सौरभ शर्मा को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।
सनौली खुर्द खंड के बीडीपीओ शक्ति सिंह ने अवैध कब्जा हटाने को लेकर डीसी, एसपी, एसडीएम, नायब तहसीलदार बापौली, थाना प्रभारी सनौली थाना को पत्र लिखा है। जिला प्रशासन द्वारा अवैध कब्जा हटाने की तारीख चार फरवरी तय करने की सूचना मिलने पर गांव में करीब 150 अवैध कब्जा धारियों में हड़कंप मच गया है। वहीं ड्यूटी मजिस्ट्रेट सौरभ शर्मा नायब तहसीलदार ने शुक्रवार को हलका कानूनगो व पटवारी को सनौली खुर्द भेज कर मौका मुआयना करवाया है।
कानूनगो राजेश कुमार ने मौका मुआयना करके नायब तहसीलदार को दी गई अपनी रिपोर्ट में बताया कि गांव सनौली खुर्द के तालाब, फिरनी व पंचायती बाड़े पर बहुत से लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है और इसको हटाने के लिये करीब 10 दिन का समय लगेगा। कानूनगो की रिपोर्ट के अनुसार सनौली खुर्द पुलिस थाना से 300 महिला व 300 पुरुष पुलिस कर्मियों की मदद मांगी है। इन 600 पुलिस कर्मियों के अलावा पुलिस के ही कई डीएसपी स्तर के उच्च अधिकारियों की भी मांग की
गई है।