अप्राकृतिक संबंध बनाने पर पति को 15 साल की कैद की सजा, जुर्माना
फतेहाबाद, 14 मई (हप्र)
शराब पिलाकर पत्नी से जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाने के आरोप में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने पीड़िता के पति को 15 साल की कैद और ढाई लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। हिसार निवासी युवक के खिलाफ टोहाना शहर थाना पुलिस ने 18 मई 2022 को केस दर्ज किया था, अब अदालत ने सजा सुनाई है। इस संबंध में पीड़िता ने टोहाना शहर थाना पुलिस को बताया कि उसका पति पहले से तलाकशुदा था। 20 नवंबर 2020 को उसकी शादी हुई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि शादी के 2 महीने बाद ही उसके पति का व्यवहार हिंसक होता चला गया। एक दिन उसके पति ने पीड़िता को जबरदस्ती शराब पिला दी और उससे अप्राकृतिक संबंध बनाए। पत्नी नौकरी करती थी और उसका सारा वेतन भी उसका पति अपने खाते में ट्रांसफर करवा लेता था। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद मामला अदालत में चल रहा था। अदालत ने 5 मई को आरोपी पति को दोषी करार दिया था। अब उसे 15 साल कैद की सजा तथा ढ़ाई लाख का जुर्माना लगाया है।
नाबालिग को भगा ले जाने पर 20 साल की कैद
एक अन्य मामले में नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक व्यक्ति को 20 साल की सजा व दो लाख रुपए जुर्माना लगाया है। भिरड़ाना निवासी सोनू पर आरोप था कि वह 15 मई 2023 को आठवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा को भगा ले गया। पुलिस ने छात्रा के पिता की शिकायत पर अपहरण व पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया था।