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जिला उपभोक्ता फोरम ने कंपनी पर लगाया 15 लाख का जुर्माना, ब्याज भी देना होगा

मामला सूरजमुखी के घटिया बीज का
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रणजीत कुमार गुप्ता/निस

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शाहाबाद मारकंडा, 9 अप्रैल

वर्ष 2020 में सूरजमुखी का घटिया बीज सप्लाई करने के मामले में शाहाबाद थाने में 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, लेकिन शिकायतकर्ताओं द्वारा वर्ष 2022 में यह मामला जिला उपभोक्ता फोरम में ले जाने पर सुनवाई करते हुए आज जिला उपभोक्ता फोरम ने 3 अलग-अलग मामलों में 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता फोरम ने आदेश में कहा है कि पीड़ित किसानों को कंपनी द्वारा बीज खरीद से लेकर जुर्माना लगाये जाने की तिथि तक 9 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा।

पीड़ित किसान पवन कुमार, राकेश कुमार, संदीप कुमार ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2020 में पवन कुमार ने 24 एकड़ में, राकेश कुमार ने 23 एकड़ में व संदीप कुमार ने 7 एकड़ में निजीविडु सीड्स लिमिटेड के सूरजमुखी बीज की वैरायटी एनएसएफएच-श्रेष्ठा बीज की फसल लगाई थी, जिसका बीज अनिल ट्रेडिंग कंपनी से लिया था, परंतु फसल उगने के बाद उस पर फूल वाली डोडी नहीं आई, जिसको लेकर उन्होंने कृषि कल्याण विभाग कुरुक्षेत्र को शिकायत दी थी। इसके उपरांत कृषि विभाग की कई टीमें व कंपनी के कई अधिकारियों ने मौके पर जाकर कई बार फसलों का निरीक्षण किया। इस मामले को लेकर कृषि कल्याण विभाग द्वारा कृषि वैज्ञानिकों की एक टीम का गठन किया गया था, जिन्होंने मौके पर जाकर फसलों का निरीक्षण किया और सैंपल लिए।

टीमों के निरीक्षण रिपोर्ट देने उपरांत उपनिदेशक कृषि कल्याण विभाग द्वारा कंपनी के मालिकों व बीज विक्रेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था और बीज विक्रेताओं के लाइसेंस 15 दिन के लिए कैंसल कर दिए थे। कृषि कल्याण विभाग द्वारा पीड़ित किसानों को मुआवजा न दिलवाए जाने पर पीड़ित किसानों ने जिला उपभोक्ता फोरम में केस दायर कर दिया था। लंबे संघर्ष के बाद पीड़ित किसानों, जिनमें 3 किसानों के केसों की सुनवाई थी, पर अपना फैसला देते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने 24 एकड़ वाले किसान पवन कुमार को 7 लाख रुपए मुआवजा व 11 हजार रुपए जुर्माना, 23 एकड़ वाले किसान राकेश कुमार को 6 लाख रुपए मुआवजा व 11 हजार रुपए जुर्माना तथा 7 एकड़ वाले संदीप कुमार को 2 लाख रुपए मुआवजा और 11 हजार रुपए जुर्माना सहित बीज खरीदने से लेकर फोरम के आदेशों तक 9 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा।

इनके खिलाफ हुआ था मामला दर्ज

कंपनी के मालिक एम. प्रभाकर राव, के. वेंकटराव, रघुवेंद्र सिंह, रमना रेड्डी, सतीश रेड्डी, बीज विक्रेता अनिल ट्रेडिंग कंपनी, महेश फर्टिलाइजर स्टोर, सोहन लाल अग्रवाल, संजीव कुमार, शिव ट्रेडिंग कंपनी, गुरुनानक ट्रेडिंग कंपनी, इकबाल ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

निरीक्षण उपरांत दी थी रिपोर्ट

अनेक विभागों की टीमों तथा कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने 54 शिकायतकर्ता किसानों के खेतों का निरीक्षण किया था। जो रिपोर्ट कार्यालय को सौंपी उसमें बताया गया कि सूरजमुखी की फसल में जो डोडी आई वह समय से पूर्व आई और सूख गई। पौधों की बढ़वार भी एक समान नहीं आई। कई पौधों में एक से ज्यादा शाखाएं निकलीं जबकि एक पौधे पर एक ही फूल लगता है। इतना ही नहीं फूलों का साइज भी बहुत छोटा रहा। विभागीय टीम की राय के उपरांत यह निष्कर्ष निकला कि फसल में आई समस्या बीज की आनुवांशिक अशुद्धता के कारण है जिससे किसानों की फसल को 50 से 80 प्रतिशत नुकसान हुआ है।

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