सिंचाई के लिए पाइप लाइन हटाने पर कोर्ट की रोक
सिरसा, 6 जून (हप्र)
घग्गर-बणी-सदेवा-मम्मड़ लिंक चैनल के पास खेतों की सिंचाई के लिए 10 साल पहले डाली पाइपलाइन को प्रशासन द्वारा हटाने के मामले में कोर्ट ने तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। इस फैसले से किसानों को काफी राहत मिली है। पाइपलाइन को हटाने का यह मामला अदालत में गया था, जिसमें स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई थी। वादकर्ता मुनीष कुमार, कुलदीप, रोहित और अन्य किसान वर्षों से इस पाइपलाइन के माध्यम से डीजल इंजन के जरिए बिना किसी सरकारी कनेक्शन या सोलर सिस्टम के सिंचाई कर रहे थे। कहा जा रहा है कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने राजनीतिक दबाव में आकर इन पाइपलाइनों को हटाने का प्रयास किया, जबकि कुछ अन्य किसानों को इसी स्थान पर विभाग द्वारा ग्रीन सिग्नल भी दिया गया है। जिसके बाद मामला अदालत में गया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने किसानों के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया और स्पष्ट किया कि पाइपलाइनों को न तो हटाया जाएगा और न ही बाधित किया जाएगा।