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पड़ोसी की हत्या में 7 को उम्रकैद, 7 बरी

पानीपत,11 जुलाई (हप्र) पानीपत में कोर्ट ने हत्या के सात दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं, कोर्ट ने 7 लोगों को बरी किया है। एडिशनल सेशन जज अंबरदीप सिंह की कोर्ट ने दोषी पवन, सत नारायण, कीमती, राजपाल,...
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पानीपत,11 जुलाई (हप्र)

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पानीपत में कोर्ट ने हत्या के सात दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं, कोर्ट ने 7 लोगों को बरी किया है। एडिशनल सेशन जज अंबरदीप सिंह की कोर्ट ने दोषी पवन, सत नारायण, कीमती, राजपाल, जय सिंह, अनिल व अजय को सबूतों और गवाहों के आधार पर उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषियों को 6-6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषियों ने जुलाई 2020 की रात को जिला के गांव लोहारी में पड़ोसी युवक अंकुश की पशुबाड़े के विवाद में तलवारों से हमला करके हत्या कर दी थी। इस बारे में गांव लोहारी निवासी राजेंद्र ने शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने बताया कि 9 जुलाई 2020 की रात आरोपी हथियारों से लैस होकर रंजिशन घर के बाहर पहुंचे।

उन्होंने दरवाजा खटखटाया और धमकियां भी दी। धमकियां सुनने के बाद बेटे नीरज ने फोन से पुलिस को कॉल की। लेकिन पुलिस पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी दीवार फांद कर घर के अंदर घुस गए थे। उन्होंने लाठी-डंडों, तलवारों, गंडासियों से घर के सामान, बाइक तोड़ दी और पशुओं पर हमला कर दिया। बचाव में आए लोगों पर भी हमला किया। वहीं बेटे अंकुश को नीचे गिरा दिया और उसकी गर्दन व शरीर के कई हिस्सों पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे अंकुश की मौत हो गई थी।

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