बच्चियों के उत्पीड़न के दोषी को 5 साल की जेल, जुर्माना
शाहाबाद मारकंडा, 31 मई (निस)
बच्चियों के उत्पीड़न मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट) की अदालत ने थाना शाहाबाद निवासी एक व्यक्ति को 5 साल कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार, 13 जून 2023 को एक व्यक्ति ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उसकी 7 व 5 साल की दो नाबालिग पोतियां हैं। घटना के समय उसकी दोनों पोतियां घर के पीछे खाली जगह में खेल रही थी। उसी समय घर के पीछे से लड़कियों के रोने की आवाज सुनी। जब उसने जाकर देखा तो उसके गांव का एक लड़का उसकी नाबालिग पोतियों के साथ गलत काम कर रहा था। जिसकी शिकायत पर थाना शाहाबाद में 6 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। 29 मई को मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत 5 साल कठोर कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई।