नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, जुर्माना
पानीपत, 6 मार्च (हप्र)
सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी राहुल को एएसजे सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सजा सुनाई है। कोर्ट ने दुष्कर्मी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को 3 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में 13 जनवरी 2023 को एक मां ने बताया था कि वह सदर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। वह मेहनत मजदूरी का काम करती है। वह 6 बेटियों की मां है, जिनमें पांच बेटियां शादीशुदा है। वह 12 जनवरी 2023 को दवाई लेने के लिए दूसरे गांव गई हुई थी पर उसकी 16 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। आरोप है कि बेटी को अकेला देखकर राहुल निवासी गांव तारपुर जिला करनाल घर में घुस आया। उसने वहां नाबालिग बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया और दुष्कर्म के बारे में किसी को भी बताने पर राहुल ने मां-बाप को जान से मारने की धमकी दी थी। जिससे नाबालिग बेटी डर गई थी और उसने अगल दिन आपबीती बताई थी।