बीबीएन, 28 अप्रैल (निस)
कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच एक बार फिर बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, वहीं जिला के साथ साथ बीबीएन में धारा 144 लागू कर दी गई है। बीबीएन में 4 नाके लगाए गए हैं जिसके तहत बद्दी टोल बैरियर, बरोटीवाला टोल बैरियर, ढेरोवाल बैरियर और नवा ग्राम बैरियर पर पुलिस जवानों ने तंबू गाढ़ दिए हैं।
अब प्रदेश और बीबीएन की सीमाओं में प्रवेश करने के लिए सबको जांच का सामना करना पड़ेगा। अगर लोग बाहर से आ रहे हैं तो उन्हें कोविड रिपोर्ट दिखाने के बाद ही प्रदेश की सीमाओं के अंदर प्रवेश मिलेगा। रोजना पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा आने जाने वाले उद्योगपतियों व कर्मचारियों को अपनी पहचान बतानी होगी।
इतना ही नहीं जिस गाड़ी में आवाजाही की जा रही है उसकी विंड स्क्रीन पर कंपनी का ब्यौरा और पैसेंजर की संख्या के साथ साथ शिफ्ट टाइमिंग का भी विवरण देना होगा। ध्यान रहे कि उद्योगपति व कर्मचारी अपने निवास से सीधा उद्योग में जाएं। अगर कोई औद्योगिक आवाजाही की आड़ में इधर-उधर बेवजह घूमता पाया गया तो कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
बीबीएन की सीमाओं को जहां सील कर दिया गया है वहीं नाइट कर्फ्यू भी रहेगा। नाईट कर्फयू में जहां विवाह समारोहों में शामिल होने वालों को छूट दी गई है, लेकिन उन्हें जांच के दौरान विवाह का कार्ड दिखाना होगा तो ही आवाजाही की अनुमति रहेगी। देवा विक्रेताओं, औद्योगिक कर्मचारियों, होटल, रेस्टोरेंट, मुरम्मत की दुकानों आदि को नाइट कर्फ्यू में छूट मिली है।