Tribune
PT
About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

दोषी को 4 साल का कठोर कारावास

नाहन, 11 जून (निस) विशेष न्यायाधीश गौरव शर्मा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट में दोषी मंगलदीप उर्फ मोनू को 4 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत...
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

नाहन, 11 जून (निस)

विशेष न्यायाधीश गौरव शर्मा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट में दोषी मंगलदीप उर्फ मोनू को 4 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत में मामले की पैरवी लोक अभियोजक (डिप्टी डीए) रश्मि शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि मामला 16 जनवरी 2019 को सामने आया था। पुलिस थाना कालाअंब की टीम जब सैनवाला में मौजूद थी, तो उप निरीक्षक मनोज कुमार को सूचना मिली कि सलानी पुल के पास मंगलदीप उर्फ मोनू नाम का व्यक्ति भारी मात्रा में नशीले कैप्सूलों को अपनी जैकेट में छिपाकर खड़ा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तो व्यक्ति वहां खड़ा पाया गया, जिसकी व्यक्तिगत तलाशी के लिए तत्कालीन डीएसपी हेडक्वार्टर बबीता राणा मौके पर आईं। डीएसपी की मौजूदगी में जब मंगलदीप की तलाशी ली गई तो जैकेट की चैन खोलने पर 432 प्रतिबंधित नशीले कैप्सूलों से भरा लिफाफा मिला।

Advertisement

Advertisement
×