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एसपी शिमला को झटका, सीबीआई ही करेगी जांच

विमल नेगी मौत मामला
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शिमला, 5 जून (हप्र)

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विमल नेगी मौत से जुड़े मामले में एस.पी. शिमला संजीव गांधी द्वारा दायर अपील में सीमित मुद्दे पर राज्य सरकार सहित सी.बी.आई. और किरण नेगी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने प्रतिवादियों को जवाब दायर कर यह बताने को कहा है कि क्या एसीएस और डीजीपी की रिपोर्टों के आधार पर एस.पी. शिमला की सदस्यता वाली एस.आई.टी. के खिलाफ की गई टिप्पणी से संजीव गांधी का सेवाकाल प्रभावित होगा। चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस रंजन शर्मा की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले के उस निष्कर्ष को बरकरार रखने के आदेश दिए जिसमें विमल नेगी मौत की जांच सी.बी.आई. को सौंपने के आदेश दिए गए थे। संजीव गांधी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वह मामले की जांच को सी.बी.आई. को सौंपने के खिलाफ नहीं है परंतु जिस आधार पर एकल पीठ ने मामले की जांच सी.बी.आई. को सौंपी है, वह उससे व्यथित है।

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एमडी हरिकेश मीणा को मिली अंतरिम राहत 16 तक बढ़ी

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत से जुड़े मामले में पावर कॉरपोरेशन के पूर्व एमडी हरिकेश मीणा को मिली अंतरिम राहत 16 जून तक बढ़ा दी है। 7 अप्रैल को हाईकोर्ट ने प्रार्थी मीणा को अंतरिम राहत देते हुए जांच टीम को प्रार्थी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही न करने के आदेश दिए थे। जस्टिस विरेंदर सिंह के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान बताया गया कि इस मामले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी गई है। प्रार्थी ने इन परिस्थितियों में उचित आवेदन दायर करने की अनुमति मांगी जिसे स्वीकारते हुए कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 16 जून को निर्धारित करने के आदेश दिए। इस मामले में 10 मार्च से लापता एच.पी.पी.सी.एल. के चीफ इंजीनियर रहे विमल नेगी निदेशक का शव 18 मार्च को बिलासपुर स्थित गोविंद सागर झील में मिला था। नेगी के लापता होने के बाद उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पावर कॉरपोरेशन के एमडी हरिकेश मीणा, निदेशक देसराज समेत अन्य उच्च अधिकारियों पर उनके पति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। नेगी की पत्नी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए न्यू शिमला पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी में आरोपी बनाए गए पूर्व निदेशक देस राज व एम डी हरिकेश मीणा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

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