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मंत्री और दूसरी बार के विधायक रख सकेंगे दो फ्लैट

हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बदले नियम
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शिमला, 6 मई (हप्र)

हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने मंत्रियों व विधायकों द्वारा विधानसभा के फ्लैट आवंटित करने को लेकर नियम संशोधित किए हैं। नये नियमों के तहत अब सरकार के वरिष्ठ मंत्री कोठी के साथ एक फ्लैट भी रख सकेंगे। नए नियमों के तहत दूसरी बार चुनकर आने वाले विधायक को भी उपलब्धता के आधार पर दूसरे फ्लैट की सुविधा मिलेगी। विधानसभा सचिवालय के पास 107 फ्लैट हैं। लिफ्ट के समीप पुराने मेट्रोपोल, एनेक्सी और विधानसभा के समीप तीन ब्लॉक हैं, जिनमें विधायकों को रहने की सुविधा प्रदान की गई है। सरकार के सभी मंत्रियों के पास कोठी के अतिरिक्त विधानसभा का एक फ्लैट भी है। जहां पर आमतौर पर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को रहने की सुविधा प्राप्त होती है। अब नियंत्रक महालेखाकार की ओर से होने वाले आडिट में रिकवरी का झमेला भी खत्म हो जाएगा। विधानसभा सचिवालय ने नियम बदलकर दो फ्लैट रखने का रास्ता निकाल दिया है। ऐसे में किसी विधायक की रिकवरी भी नहीं निकलेगी। शिमला में लिफ्ट के समीप पुराने मैट्रोपोल में विधायकों के लिए 34 फ्लैट हैं। इसके अतिरिक्त मैट्रोपोल एनेक्सी में 22 फ्लैट हैं। 1993 के बाद विधानसभा परिसर के साथ लगते क्षेत्र में तीन ब्लाक विधायकों के लिए निर्मित हुए थे, जिनमें 51 फ्लैट हैं।

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वर्तमान में प्रदेश सरकार के मंत्री यादवेंद्र गोमा के पास दो फ्लैट हैं। उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से कोठी नहीं मिली है। गोमा विधानसभा परिसर स्थित विधायक आवास के फ्लैट में रहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य मंत्रियों के पास भी कोठी के अलावा फ्लैट हैं।

विक्रमादित्य सिंह ने  चुकाया फ्लैट का शुल्क

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के पास विधानसभा का फ्लैट था, जिसका उन्हें शुल्क चुकाना पड़ा। सरकार के दूसरे मंत्रियों की तरह उनके पास सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से रहने के लिए कोठी आबंटित है। विक्रमादित्य सिंह द्वारा फ्लैट का शुल्क चुकाये जाने के मामले के बाद विधानसभा सचिवालय ने फ्लैट आवंटित करने के नियम बदले हैं।

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