रेप के दोषी को 10 साल की सजा
फरीदाबाद, 3 फरवरी (हप्र)
जिले की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की कोर्ट ने एक गंभीर मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। नाबालिग स्टूडेंट को भगाकर ले जाने और रेप के दोषी उमेश को 10 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। घटना दिसंबर 2018 की है, जब 9वीं कक्षा की स्टूडेंट स्कूल जाने के बहाने घर से निकली थी। जब वह वापस नहीं लौटी, तो परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच में पता चला कि आरोपी उमेश स्टूडेंट को शादी का झांसा देकर भगा ले गया था। पीडि़ता अपने साथ घर से 7 लाख रुपए नकद और चांदी के गहने भी ले गई थी। आरोपी उसे मुंबई ले गया, जहां उसने नाबालिग के साथ रेप किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 जनवरी 2019 को दोनों को बल्लभगढ़ बस अड्डे से बरामद कर लिया। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।