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एचकेआरएन के तहत लगे कर्मियों को हटाने का अधिकार यूनिवर्सिटी के पास नहीं होता : दिग्विजय

सीडीएलयू में गलत भर्ती पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत
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सिरसा, 28 मई (हप्र)

जजपा के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने राज्यपाल द्वारा चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय के कार्यवाहक उपकुलपति को हटाकर नए वीसी को नियुक्त करने और हाईकोर्ट द्वारा सीडीएलयू में कर्मचारियों की गलत नियुक्तियों पर रोक लगाने के फैसलों का स्वागत किया है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि सीडीएलयू में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों के काम में बदलाव करने और उनकी जगह गलत नियुक्तियां करके पूर्व कार्यवाहक वीसी नरसीराम बिश्नोई द्वारा गड़बड़ी की जा रही थी। इस मुद्दे को जजपा व इनसो ने प्रमुखता के साथ उठाया था। राज्यपाल और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस विषय पर तुरंत संज्ञान लिया है। वे राज्यपाल व हाईकोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही उन्होंने सीडीएलयू के नए वीसी प्रो. विजय कुमार को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि वे पूर्व सीएम स्व. ओमप्रकाश चौटाला द्वारा जननायक चौधरी देवीलाल के नाम से स्थापित यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए मेहनत करेंगे।

दिग्विजय ने कहा कि एचकेआरएन के तहत लगे कर्मचारियों को हटाने का अधिकार यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास नहीं होता, इसलिए विश्वविद्यालय इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। इमरजेंसी प्रावधान के तहत भी भर्ती के लिए पोस्ट खाली होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने महिला वार्डन की नियुक्ति पर रोक लगाने के साथ-साथ पुरानी महिला वार्डन के कार्य परिवर्तन पर भी रोक लगा दी है। अब वार्डन पद पर ही पहले से नियुक्त कर्मचारी काम करेंगी। वहीं याचिकाकर्ता के वकील जगबीर मलिक ने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन, रजिस्ट्रार, पूर्व कार्यवाहक उपकुलपति नरसीराम बिश्नोई और हरियाणा कौशल रोजगार निगम को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा गया है। मामले में अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी।

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