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नगर निगम ने 70 साल पुरानी मजार और मंदिर ढहाया

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई
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फरीदाबाद में नीलम-बाटा रोड पर मजार को जेसीबी हटवाते नगर निगम कर्मचारी।  -हप्र
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फरीदाबाद, 21 मई (हप्र)

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नगर निगम ने सड़क के बीच में बने धार्मिक स्थलों को तोड़ना शुरू कर दिया है, ताकि लोगों का रास्ता बाधित न हो। इसी क्रम में निगम ने बुधवार को नीलम बाटा रोड स्थित मजार को ढहा दिया। वहीं सड़क के बीच में बने मंदिर को भी तोड़ दिया। इस दौरान भारी पुलिस मौजूद रहने के कारण कोई विरोध नहीं जता सका। इससे पहले निगम नीलम बाटा रोड पर बने दोनों धार्मिक स्थल को तोड़ने का प्रयास कर चुका है, लेकिन विरोध की वजह से उसको कदम वापस खींचना पड़ता था। सड़कों के बीच में बने धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से डीसी को भी फटकार लगाई गई थी। जिसके बाद निगम ने तोड़फोड़ की कार्रवाई की। नीलम बाटा रोड पर करीब 40 साल पहले मजार को बनाया था। इस मजार पर बृहस्पतिवार के दिन काफी लोग पूजा करने के लिए आते थे।

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निगम संयुक्त आयुक्त हितेंद्र शर्मा ने बताया कि सड़क के बीच में बने किसी भी तरह के धार्मिक स्थल को हटाने के लिए सरकार के सख्त आदेश हैं। भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं नगर निगम फरीदाबाद के वकील सतीश आचार्य ने बताया कि यह मजार काफी पुरानी थी और इसे सड़क के बीच में अवैध रूप से बनाया गया था। स्थानीय लोगों द्वारा कई बार नगर निगम में शिकायत की गई थी कि यह मजार न सिर्फ ट्रैफिक में बाधा बनती है, बल्कि यह सरकारी जमीन पर नियमों के खिलाफ बनाई गई है। निगम ने मजार की देखरेख करने वाले संबंधित पक्ष को कई बार नोटिस जारी किए थे। पिछले महीने और फिर एक सप्ताह पहले भी मजार हटाने के नोटिस दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। इसके चलते नगर निगम को मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत आज यह कदम उठाना पड़ा।

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