स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों के पुनर्गठन के विरोध में उतरे शिक्षक संघ
ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 14 जुलाई
राजकीय स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट समितियों के पुनर्गठन पर शिक्षकों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के गठन का विरोध जताते हुए इसे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की उल्लंघना करार दिया है। एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष हरिओम राठी और प्रदेश कोषाध्यक्ष चतर सिंह ने विद्यालय शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के गठन के नए पत्र का कड़ा विरोध किया है।
प्रदेशाध्यक्ष हरिओम राठी ने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग ने नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के गठन की धारा 21 की धज्जियां उड़ाई। विद्यालय शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रदेश के विद्यालयों में 7 मई 2025 के हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद पंचकूला के पत्र के अनुसार गठित स्कूल मैनेजमेंट समितियों को रद्द कर दिया है।
नए जारी पत्र के अनुसार स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के गठन के आदेश जारी किए गए हैं। राइट टू एजुकेशन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक स्कूल में अलग स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कानून के लागू होने से अब तक प्रदेश के सभी प्राथमिक स्कूलों में जो मिडिल, हाई और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के साथ एक ही कैम्प्स में स्थित हैं उनमें अलग स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन होता आया है, जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार है।
मगर अब विद्यालय शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने 9 जुलाई को पत्र जारी कर मनमाने तरीके से एक परिसर में स्थित सभी स्कूलों में इकट्ठी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं, जिससे प्राथमिक स्कूलों की कमेटी खत्म हो जाएगी। इससे प्राथमिक स्कूलों को मिलने वाली ग्रांट बंद हो जाएंगी। यह प्राथमिक स्कूलों के साथ सौतेला व्यवहार है। दूसरी ओर उस विद्यालय में कार्यरत सदस्यों मिड-डे-मिल वर्कर, चपरासी, माली, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एजुसेट चौकीदार को स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में शामिल नहीं करने के आदेश जारी किए गए हैं जो गलत हैं।
प्रदेश के सभी स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन हो चुका है जिसमें स्कूलों का समय, अभिभावकों की भागीदारी एवं धन व्यय हो चुका है तथा नए कमेटी के नाम बैंक खाते भी खुल गए है। एसोसिएशन ने विद्यालय शिक्षा निदेशालय से 9 जुलाई 2025 के स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के गठन के आदेश को निरस्त करने की मांग की है।