चंडीगढ़, 21 जनवरी (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार ने ‘वन टाइम सेटलमेंट स्कीम’ के तहत हरियाणा महिला विकास निगम से ऋण लेने वाली महिला लाभार्थियों का ब्याज माफ करने का निर्णय लिया है। उन महिला लाभार्थियों का ब्याज माफ किया जाएगा जो 31 मार्च, 2019 को कुल बकाया मूलधन राशि की अदायगी एकमुश्त या छह किस्तों में पहली जून, 2022 तक कर देंगी। महिला को ब्याज माफी का लाभ केवल पूर्ण बकाया पड़ी मूलधन राशि की अदायगी पर ही दिया जाएगा। स्कीम का लाभ पहली जून, 2022 तक उठा सकते हैं। यदि ऋणी द्वारा बकाया मूल राशि को एकमुश्त या किस्तों में छह महीने के भीतर चुका दिया जाता है तो वह लाभार्थी ब्याज की शतप्रतिशत छूट की पात्र होंगी।