Skilled Employment Workers : कौशल रोजगार कर्मियों को 7 तारीख तक देनी होगी सैलरी, वेतन नहीं देने पर निगम के पास रहेगा कर्मचारियों को वापस लेने का अधिकार
चंडीगढ़, 13 मई (ट्रिब्यून न्यूज सर्विस)
Contract Workers Appointment Policy 2022 : हरियाणा सरकार ने सेवा वितरण में सुधार, समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने और अनुबंध कर्मियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति नीति-2022’ में संशोधन किए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा मंगलवार को इसका नोटिफिकेशन जारी किया। नीति का उद्देश्य न केवल लोगों को सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए, सहायक प्रकृति की गतिविधियों या सेवाओं के लिए जनशक्ति को नियोजित करना आवश्यक है।
नीति का उद्देश्य सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र (भारत और विदेश दोनों में) को गुणवत्तापरक और कुशल जनशक्ति प्रदान करना और उद्यमिता के माध्यम से स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना भी है। इन संशोधनों में भुगतान समय-सीमा से लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रमों, आयु मानदंडों और अनुकंपा नियुक्ति तक विभिन्न पहलुओं का समावेश किया गया है। अनुबंध कर्मियों के लिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, नीति में अनिवार्य किया गया है कि मांग करने वाले संगठन तैनात जनशक्ति के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम को समय पर भुगतान करें।
यदि महीने की 7 तारीख तक वेतन वितरित नहीं किया जाता है, तो एचकेआरएनएल तैनात कार्यबल को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है। भुगतान करते समय संगठनों को स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के लिए जीएसटी और आयकर अधिनियम-1961 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा। एचकेआरएनएल अब चयनित उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण और कौशल कार्यक्रमों की व्यवस्था करेगा ताकि उन्हें उनकी निर्धारित भूमिकाओं के लिए तैयार किया जा सके।
नीति में पंजीकृत उम्मीदवारों को राज्य और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित उद्यमिता कार्यक्रमों से जोड़कर उद्यमिता को प्रोत्साहित किया है। इससे स्वरोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है। संशोधित नीति के अंतर्गत नियुक्ति में स्थिरता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अनुबंध नियुक्ति के लिए स्पष्ट आयु मानदंडों का प्रावधान किया है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की है। प्रारंभिक नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष तय की है। इसमें आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए लागू छूट शामिल है।
नीति में अधिकतम आयु भी निर्दिष्ट की है, जिस तक किसी अनुबंध कर्मचारी को रखा जा सकता है। जॉब लेवल-। के लिए 60 वर्ष और अन्य सभी जॉब लेवल के लिए 58 वर्ष की आयु निर्धारित है। जिस महीने व्यक्ति की अधिकतम आयु पूरी हो जाती है, उस महीने के अंतिम दिन उसकी सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी। संशोधित नीति के तहत योग्यता-आधारित चयन मानदंडों को सुपरिभाषित स्कोरिंग प्रणाली के माध्यम से सुव्यवस्थित किया है। इसमें प्रमुख मापदंडों पर कुल 80 अंक दिए हैं।
गरीब परिवारों को 40 अंक का लाभ
एक लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवार पूरे 40 अंकों के लिए पात्र हैं। 24 से 36 वर्ष की आयु वाले उम्मीदवारों को 10 अंक जबकि 36 से 42 वर्ष की आयु वालों को 5 अंक दिए गए हैं। कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रासंगिक कौशल प्रमाणपत्र या उच्च शैक्षणिक योग्यता के लिए 5 अंक दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) पास कर लिया है, उन्हें 10 अंक मिलेंगे। नीति के अन्तर्गत उसी या नजदीकी ब्लॉक या नगर निगम, जहां रोजगार है, में रहने वाले उम्मीदवारों को 10 अंक देकर स्थानीय रोजगार को भी प्रोत्साहित किया है।
उम्मीदवार की सहमति अनिवार्य
नियुक्ति के लिए किसी भी उम्मीदवार की सिफारिश करने से पहले, एचकेआरएनएल एसएमएस या ईमेल के माध्यम से उम्मीदवार की सहमति प्राप्त करेगा। यदि उम्मीदवार निर्धारित समयावधि के भीतर जवाब देने में विफल रहता है, तो उसे मेरिट सूची से अस्थायी रूप से वंचित किया जाएगा। पहली बार जवाब न देने पर उम्मीदवार को एक महीने के लिए, दूसरी बार जवाब न देने पर तीन महीने के लिए और तीसरी बार जवाब न देने पर एक साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य शीघ्र संचार सुनिश्चित करना और शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया में गंभीर भागीदारी सुनिश्चित करना है।
दोनों तरह के आरक्षण का प्रावधान
संशोधित नीति में आरक्षण ढांचे को सीधी भर्ती मानदंडों के साथ संरेखित किया है। प्रत्येक जॉब रोल के लिए राज्य स्तर पर वर्टिकल और हॉरिजेंटल, दोनों तरह के आरक्षण का प्रावधान किया है। यदि आरक्षित श्रेणियों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य सीमा से कम रहता है, तो अगले वर्ष के इंडेंट में बैकलॉग को प्राथमिकता दी जाएगी। उपयुक्त आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की अनुपस्थिति में, योग्यता के आधार पर अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को नियुक्त किया जा सकता है।
मृत्यु पर परिवार को दो विकल्प
सेवा के दौरान अनुबंध कर्मी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को दो में से कोई एक सहायता विकल्प चुनने का अधिकार दिया है। पहला विकल्प अनुकंपा वित्तीय सहायता है। इसमें परिवार को तीन लाख रुपये के एकमुश्त भुगतान का प्रावधान है। वैकल्पिक रूप से परिवार अनुकंपा नियुक्ति का विकल्प चुन सकता है, जो मृतक कर्मी द्वारा धारण किए गए पद के बराबर या उससे निचले पद पर परिवार के सदस्य की नियुक्ति की अनुमति देता है।
विदेशों में रोजगार होगा आसान
नीति में अब निगम को भारत और विदेशों में निजी क्षेत्र के संगठनों में जनशक्ति की नियुक्ति की अनुमति दी है। इसके लिए नियम और शर्तें निगम तथा संगठनों के बीच आपसी सहमति से तय की जाएंगी। जो स्वेच्छा से इस्तीफा दे देते हैं या जिनके अनुबंध नियमित नियुक्तियों के कारण समाप्त हो जाते हैं, उनके संबंध में योग्यता के आधार पर पुनः नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है। कदाचार या खराब प्रदर्शन के कारण बर्खास्त किए गए लोग भविष्य में किसी भी नियुक्ति के लिए अयोग्य होंगे।