अशोक कुमार
फतेहाबाद, 6 जनवरी
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने पोक्सो एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल की कैद व 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार, रतिया क्षेत्र के गांव की निवासी पीड़िता की माता ने सदर रतिया थाना में 16 जुलाई, 2021 को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी 5 साल की बेटी खेल रही थी। उसको दोषी गुरजीत उर्फ मनी कमरे में ले गया और उसके साथ अननेचुरल एक्ट किया। इस पर रतिया सदर पुलिस ने दोषी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354ए, 376, 450, पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोषी गुरजीत उर्फ मनी को 20 साल की कैद व 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने इस मामले में 6 माह के भीतर ही सुनवाई करके दोषी को सजा सुनाई है।