नारनौल, 27 मार्च (हप्र)
जिलाधीश श्याम लाल पुनिया ने 28 व 29 मार्च को होने वाली ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की हड़ताल को मध्यनजर रखते हुए 27 मार्च को शाम 7 बजे से हड़ताल समाप्ति तक बस स्टैंड नारनौल, कार्यशाला व बस स्टैंड महेंद्रगढ़ पर धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए हैं। जिलाधीश की ओर से पारित आदेशानुसार 28 व 29 मार्च को होने वाली ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की हड़ताल के दौरान बस स्टैंड नारनौल, कार्यशाला व बस स्टैंड महेंद्रगढ़ के आसपास 4 या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित होने व घातक हथियारों जैसे शस्त्र लाइसेन्स तलवार, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू, साइकिल चेन व अन्य वस्तुएं जिन्हें घातक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकने वाला हो, उस पर पाबन्दी रहेगी। यह आदेश पुलिस या ड्यूटी पर नियुक्त सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।
आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिले में रोडवेज बसों के संचालन मेें कोई बाधा न आये, इसको लेकर प्रशासन मुस्तैद है। संचालन के लिये पुलिस फोर्स की मदद भी ली जाएगी।