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प्रो. अली खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत, आज रिहाई संभव

सोनीपत, 21 मई (हप्र) अशोका विश्वविद्यालय, राई के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को ऑपरेशन सिंदूर और महिला सैन्य अधिकारियों पर सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। हालांकि सोनीपत...
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सोनीपत, 21 मई (हप्र)

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अशोका विश्वविद्यालय, राई के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को ऑपरेशन सिंदूर और महिला सैन्य अधिकारियों पर सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। हालांकि सोनीपत जेल से बुधवार को उनकी रिहाई नहीं हो सकी। बहुत संभव है कि बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद उन्हें रिहा किया जाएगा।

बता दें कि राई थाना में दो मुकदमे दर्ज किए थे। एक गांव जठेड़ी के सरपंच योगेश व दूसरा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया के बयान। जिसमें उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर दो दिन के रिमांड पर लिया था। रिमांड पूरा होने के बाद मंगलवार को अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए निर्देश दिया है कि वह सोशल मीडिया पर इस प्रकरण से जुड़ा कोई नया पोस्ट नहीं करेंगे और अपना पासपोर्ट सोनीपत की अदालत में जमा कराएंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने हरियाणा सरकार से तीन आईपीएस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने के आदेश भी दिए हैं। इस बीच, अशोका विवि ने एक बयान में कहा, ‘हम प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत दिए जाने से राहत और प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। इससे उनके परिवार और अशोका विश्वविद्यालय में सभी को बहुत राहत मिली है।’

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