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बिना पंजीकरण चल रहे प्राइवेट प्ले स्कूल होंगे बंद

महिला एवं बाल विकास विभाग ने दिया अल्टीमेटम
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सुरेंद्र मेहता/हप्र

यमुनानगर,13 जुलाई

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जिले में बिना पंजीकरण के चल रहे प्राइवेट प्ले स्कूलों पर अब सख्ती बरती जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने ऐसे सभी प्ले स्कूलों को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने साफ किया है कि जो प्राइवेट प्ले स्कूल विभाग के नियमों के तहत पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें अब चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए विभाग ने अंतिम चेतावनी जारी कर दिया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, तरविंदर कौर ने बताया कि सभी प्राइवेट प्ले स्कूल संचालकों को सरल पोर्टल के माध्यम से अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण प्रक्रिया में वही स्कूल पात्र माने जाएंगे, जो विभाग द्वारा निर्धारित आवश्यक शर्तों को पूरा करेंगे।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की यह होंगी शर्तें

प्ले स्कूल किसी रिहायशी बिल्डिंग में नहीं चलाया जा सकता, हर 20 बच्चों पर एक अध्यापक की नियुक्ति अनिवार्य होगी, बच्चों के लिए स्वच्छ और अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था होना जरूरी है। स्कूल परिसर में अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन निकास व्यवस्था तथा अन्य सुरक्षा प्रबंधों का होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और उनके समुचित विकास के लिए यह कदम जरूरी है। उन्होंने यह भी बताया कि पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इसे सरल पोर्टल पर पूरा किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में स्कूल को अपने भवन की जानकारी, स्टाफ की डिटेल्स, सुरक्षा व्यवस्था, बच्चों की संख्या आदि का विवरण देना होगा।

नियमानुसार कार्रवाई होगी तेज

महिला एवं बाल विकास विभाग की टीमें जल्द ही जिलेभर में निरीक्षण अभियान शुरू करेंगी। निरीक्षण के दौरान बिना पंजीकरण पाए गए प्ले स्कूलों को तुरंत बंद कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।

बच्चों की सुरक्षा और गुणवत्ता उद्देश्य

उन्होंने कहा कि इस सख्ती के पीछे विभाग का मकसद बच्चों की सुरक्षा और प्ले स्कूलों की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं को सुनिश्चित करना है। जिले में कई ऐसे प्ले स्कूल चल रहे हैं, जो न तो पंजीकृत हैं और न ही उनके पास बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

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