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कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में गरीब रोगी कल्याण कोष की शुरूआत

जरूरतमंदों को राहत : मरीजों की दवाइयों, टेस्ट, ऑपरेशन और उसके बाद देखभाल जैसे जरूरी खर्चों में करेगा मदद
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करनाल का कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज।  -हप्र
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रमेश सरोए/ हप्र

करनाल, 22 मई 

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जरूरतमंद मरीजों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। कल्पना चावला सरकारी मेडिकल कॉलेज में गरीब रोगी कल्याण कोष नामक एक नई योजना की शुरूआत की गई है। यह अनूठी योजना जिला न्यायवादी-कम-उपनिदेशक डॉ. पंकज सैनी अभियोजन की पहल पर निदेशक द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के शुरू होने से अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले गरीब मरीजों को पैसों की चिंता नहीं सताएगी। इलाज पर आने वाला खर्च इस गरीब रोगी कल्याण कोष से किया जाएगा। इस योजना के शुरू होने से करनाल प्रदेश का पहला जिला बनकर उभरा है। जहां गरीब रोगी कल्याण कोष की नींव रखी गई है। डॉ. पंकज सैनी ने बताया कि इस कोष को बनाए जाने के पीछे यही उद्देश्य रखा गया है कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इलाज से वंचित न रहें।

डॉ. पंकज सैनी ने बताया कि गरीब रोगी कल्याण कोष के बनाए जाने पर मरीजों की दवाइयों, टेस्ट, ऑपरेशन और उसके बाद की देखभाल जैसे जरूरी खर्चों को पूरा करने में यह कोष मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इस पहल से न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुधरेगा, बल्कि परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ भी कम होगा। करनाल के डीसी उत्तम सिंह ने इस प्रयास की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह जिला प्रशासन और अस्पताल के बीच एक सराहनीय साझेदारी है, जो सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करेगी।

चंडीगढ पीजीआई की तर्ज पर बनाया कोष, अपराधियों पर लगाया जुर्माना होता है जमा

गरीब रोगी कल्याण कोष पीजीआई, चंडीगढ़ में भी चलाया जा रहा है। हाईकोर्ट के न्यायधीशों द्वारा अपराधियों पर लगाया जुर्माना इस कोष में भी जमा होता है। यह पैसा भी पीजीआई में इलाज के लिए आने वाले गरीब व जरूरतमंदों मरीजों पर खर्च किया जाता है। इसी की तर्ज पर यह गरीब रोगी कल्याण कोष भी बनाया गया है। डॉ. पंकज सैनी ने बताया अतिरिक्त जिला सत्र एवं न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग ने आदेश पारित कर अपराधियों पर लगाई जानी वाली जुर्माने की राशि 1.40 लाख रुपए गरीब रोगी कल्याण कोष में जमा करवाई। ऐसे में डॉ. गर्ग ने कल्पना चावला अस्पताल के गरीब कल्याण कोष में एक बड़ा योगदान करवाया है। डॉ. गर्ग पहले भी चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित ब्लाइंड स्कूल जैसी संस्थाओं में अपने आदेशों द्वारा लाखों रुपए जुर्माना जमा करवा चुके हैं। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त जिला सत्र एवं न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग इससे पूर्व चंडीगढ़ व पंचकूला सीबीआई के जज भी रह चुके हैं। उनके द्वारा डेरा सच्चा सौदा राम-रहीम रणजीत हत्याकांड के मामले में सजा सुनाई जा चुकी है। इसके अतिरिक्त इन्होंने आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को सोनीपत बम ब्लास्ट के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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