चंडीगढ़, 2 फरवरी (ट्रिन्यू)
हरियाणा पुलिस ने जनवरी माह में विभिन्न अदालतों में केसों की पैरवी करते हुए आठ दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। इनमें पोक्सो, एनडीपीएस व आईपीसी के तहत नामजद किए गए दोषी शामिल हैं। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने मंगलवार को चंडीगढ़ मुख्यालय से जारी जानकारी में बताया कि पुलिस की पैरवी के चलते दुष्कर्म सहित हत्या जैसे जघन्य अपराधों के आरोपियों को जल्द से जल्द उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है।
जनवरी माह में कोर्ट द्वारा एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा, दो दोषियों को 20-20 वर्ष कैद, चार को 10-10 वर्ष कारावास और एक आरोपी को 7 साल कारावास के लिए दंडित किया गया है। पुलिस महानिदेशक द्वारा किए गए मासिक रिव्यू के अनुसार पुलिस द्वारा सभी महत्वपूर्ण मामलों को ‘चिह्नित अपराध’ की श्रेणी में रख कर अभियोजन व अन्य जांच एजेंसी के साथ समन्वय बनाते हुए तेजी से प्रभावी ट्रायल सुनिश्चित किया जाता है। इस तरह के मामलों का प्राथमिकता से निपटान व सख्त सजा के लिए उचित जांच के बाद जल्द से जल्द चार्जशीट दायर की जाती है। प्रवक्ता ने बताया कि यमुनानगर में कोर्ट ने 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी 65 साल के आरोपी को आईपीसी की धारा 376एबी व पोक्सो एक्ट में दोषी मानते हुए 20 साल कैद सहित 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। इसी प्रकार दसवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए रेवाड़ी की अदालत ने 20 साल की कैद व 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।