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60 दिन में मिलेगी पुलों-पुलियों के निर्माण की अनुमति

सरकार ने जारी की अधिसूचना
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चंडीगढ़, 12 मई (ट्रिन्यू)हरियाणा में सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग के तहत परियोजना क्षेत्र में पुलों और पुलियों के निर्माण की अनुमति अब 60 दिन के अंदर मिलेगी। राज्य सरकार ने इस सेवा को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के दायरे में लाते हुए इसकी समय-सीमा निर्धारित की है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की है। इस सेवा के लिए संबंधित सम्बन्धित इकाई के मुख्य अभियंता को पदनामित अधिकारी नामित किया है। सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग के महाप्रबंधक को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा सम्बन्धित इकाई के प्रमुख अभियंता को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी बनाया गया है।

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