अब तीन दिन में जारी होगा मकान-दुकान का पजेशन सर्टिफिकेट
चंडीगढ़, 5 जून (ट्रिन्यू)
नायब सरकार ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की कई नागरिक सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के अधीन किया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी किया है। अब ये नागरिक सेवाएं लोगों को समयबद्ध तरीके से मिलेंगी।
इन सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए पदनामित अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी भी अधिसूचित किए हैं। रस्तोगी द्वारा जारी की गई संशोधित अधिसूचना के अनुसार, प्रदेश में एसएसवीपी के प्लॉटों, दुकानों व मकानों आदि का पजेशन (कब्जा) सर्टिफिकेट तीन दिन के अंदर जारी किया जाएगा। स्थल सीमांकन के लिए 4 दिन और डीपीसी प्रमाणन के लिए 5 दिन की समय-सीमा निर्धारित की है।
इन सेवाओं के लिए कनिष्ठ अभियंता को पदनामित अधिकारी नामित किया है। उपमंडल अभियंता (सर्वेक्षण) को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा संपदा अधिकारी को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी बनाया है। उपमंडल अभियंता को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा कार्यकारी अभियंता को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी बनाया है।