चंडीगढ़, 21 जून (ट्रिन्यू)
हरियाणा में सरकारी स्कूल खुलवाने के लिए नेताओं को अब पसीने आएंगे। स्कूलों को अपग्रेड करवाने के लिए भी उन्हें कड़ी शर्तों को पूरा करना होगा। लगातार खुल रहे स्कूलों और बच्चों की घटती संख्या को देखते हुए शिक्षा विभाग ने नियमों को कड़ा किया है। प्राइमरी स्कूल यानी पाठशाला अब तभी खुलेगी, जब वहां पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम से कम 30 होगी।
इतना ही नहीं, एक किमी के दायरे में अगर दूसरा प्राइमरी स्कूल है तो भी नया नहीं खुलेगा। मिडल स्कूलों के लिए दूरी की सीमा 3 किमी तय की है। विभाग ने तय किया है कि नया प्राथमिक विद्यालय तभी खुलेगा, जब उसमें पांच से छह साल की उम्र के कम से कम 30 बच्चों के दाखिले सुनिश्चित हों। प्राथमिक स्कूलों को अपग्रेड भी तभी किया जाएगा, जब उसमें कम से कम 150 बच्चे और पांचवीं कक्षा में न्यूनतम 30 बच्चे होंगे।
तीन किलोमीटर के दायरे में कोई दूसरा स्कूल भी नहीं होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत नियमों में ये बदलाए हुए हैं। प्राइमरी स्कूल के लिए कम से कम आधा एकड़ जमीन अनिवार्य की है। इतना ही नहीं, इसमें सभी पांच कक्षाओं के लिए कमरे भी होने चाहिएं। आठवीं तक अपग्रेड करने के लिए शहरों में आधा एकड़ और गांव में एक एकड़ जमीन जरूरी होगी। इन स्कूलों में कम से कम आठ कमरे होने अनिवार्य हैं। प्रत्येक कमरे का आकार 432 वर्ग फीट होना चाहिए। इसके अलावा कार्यालय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, रसोई और भंडार के लिए अलग कक्ष अनिवार्य रहेगा। भवन भूकंप रोधी होने चाहिए। वहीं दूसरी ओर, सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 30 जून तक आनलाइन आवेदन करने को कहा गया है। प्रत्येक जिले से अधिकतम तीन शिक्षकों के नाम जिला स्तरीय कमेटी द्वारा सिफारिश करके भेजे जा सकेंगे। हरियाणा के लिए अधिकतम तीन पुरस्कार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए हैं।