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पांच पंचायतों के पंच व सरपंच के आम चुनावों की अधिसूचना जारी

नामांकन पत्र 2 जून तक दोपहर बाद 3 बजे तक वापस लिए जा सकेंगे
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चंडीगढ़, 22 मई (ट्रिन्यू)

हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने चरखी दादरी जिले की बाढ़डा खंड की ग्राम पंचायत हंसावास खुर्द एवं बाढ़डा तथा झज्जर जिले के बादली खंड की ग्राम पंचायत बादली व एमपी माजरा तथा फैजाबाद ग्राम पचांयतों के पंचों व सरपंचों के आमचुनाव की अधिसूचना जारी की है।

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हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा जारी इस आशय की अधिसूचना के अनुसार हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 24 (2)(1) के तहत नामांकन पत्र रविवार व राजपत्रित अवकाश के दिनों को छोड़कर 24 मई से 30 मई, 2025 तक जमा करवाए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 31 मई को प्रात: 10 बजे से की जाएगी। नामांकन पत्र 2 जून तक दोपहर बाद 3 बजे तक वापस लिए जा सकते हैं।

अधिसूचना के अनुसार चुनाव (मतदान) 15 जून, 2025 (रविवार) को प्रात: 8 बजे से सायं 6 बजे तक के बीच होगा। मतगणना मतदान खत्म होने के उसी दिन मतदान केंद्रों पर की जाएगी और उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। यदि किसी मतदान केंद्र पर पुन: मतदान होगा तो 17 जून को मतदान होगा और उसी दिन चुनाव परिणाम पूर्ण होने के बाद चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा।

अधिसूचना अनुसार अनारक्षित व पिछड़े वर्ग के पंच व सरपंच के लिए उम्मीदवार को 10वीं पास होना अनिवार्य है, जबकि महिला व अनुसूचित जाति के लिए आठवीं पास तथा अनुसूचित जाति की महिला के लिए पंच पद पर पांचवीं तथा सरपंच के लिए आठवीं पास होना अनिवार्य है। सरपंच व पंच के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा क्रमश: दो लाख तथा पचास हजार रुपये होगी।

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