नायब सरकार ने 31 मार्च तक नए कानूनों को लागू करने का लक्ष्य रखा
चंडीगढ़, 8 मार्च (ट्रिन्यू)
नायब सरकार ने तीन नए आपराधिक कानूनों से ‘न्याय’ दिलाने की तैयारियां पूरी कर ली है। 31 मार्च तक नए कानूनों को लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बजट सत्र में राज्यपाल ने अभिभाषण में नए आपराधिक कानूनों को इसी माह से लागू करने की प्रतिबद्धता जताई है। ऐसे हरियाणा देशभर में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला पहला राज्य होगा।
नायब सरकार ने नए कानूनों के जरिये त्वरित न्याय दिलाने को लेकर तैयार किए गए मानदंडों के अनुरूप तैयारियां पूरी कर ली हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री नायब सैनी तैयारियों की समीक्षा कर चुके हैं। इनमें वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई से लेकर आपराधिक मामलों में त्वरित कार्रवाई शामिल है। राज्यपाल के अभिभाषण में नायब सरकार ने कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को लेकर शांतिपूर्ण एवं नियंत्रण को लेकर भी प्रतिबद्धता जताई है।
शहीदों के परिवारों को मिलेगी एक करोड़ की अनुग्रह राशि
नायब सरकार की ओर से शहीदों के परिवारों को एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि देने का फैसला लिया गया, जिसे लागू किया जा चुका है। पहले शहीद सैनिकों के परिवारों को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि मिलती थी। सरकार ने सैनिकों के प्रोत्साहन और कल्याण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए चालू वित्त वर्ष में स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की पेंशन 40 हजार रुपये मासिक की है, जबकि युद्ध में सैनिक और अर्ध-सैनिक बलों के शहीद सैनिकों के परिवारों की अनुग्रह राशि में बढ़ोतरी की गई।
आपराधिक मामलों में 12.7 फीसदी की आई कमी
राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव एवं शांति बनाए रखने के लिए पुलिस की ओर से सराहनीय काम किए जा रहे हैं। वर्ष 2024 में कुल एक लाख 11 हजार 397 मामले दर्ज हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16 हजार 216 कम हैं। इस वर्ष दर्ज हुए इन मामलों में 12.7 फीसदी की कमी आई है। हरियाणा में डायल-112 एमरजेंसी रिस्पोंस स्पोर्ट सिस्टम की प्रमुख पहल की है, जिसका उद्देश्य पुलिस, अग्नि और चिकित्सा आपात स्थितियों के लिए वन स्टाप आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली प्रदान करना है। दिसंबर 2024 में इसकी औसत प्रतिक्रिया 16 मिनट 34 सेकंड थी, जोकि घटकर 6 मिनट 41 सेकंड रह गई है।