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नायब मंत्रिमंडल के बड़े फैसले : नगर पालिकाओं में एचपीएससी-एचएसएससी के माध्यम से होगी भर्ती

व्यापारियों और डेयरी उद्योग को राहत । हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति को 2026 तक बढ़ाने का निर्णय
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हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, साथ में मौजूद मंत्रिमंडल के सदस्य। -ट्रिब्यून फोटो
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दिनेश भारद्वाज/ट्रिन्यू

चंडीगढ़, 25 मार्च

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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इनमें नगर पालिकाओं में भर्ती प्रक्रिया को सुचारू बनाना, विधि आयोग के सदस्यों का मानदेय बढ़ाना, डेरी उद्योग को राहत देना, खेल विभाग में सेवा नियम लागू करना, छोटे करदाताओं के लिए बकाया निपटान योजना में बदलाव और वस्त्र नीति का विस्तार शामिल हैं। इन निर्णयों का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देना तथा सरकारी विभागों में सुधार लाना है।

प्रदेश सरकार ने राज्य की नगर पालिकाओं में ग्रुप ए, बी, सी और डी पदों के वर्गीकरण को मंजूरी दे दी है। इससे नगर प्रशासन की दक्षता बढ़ेगी और भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। ग्रुप ए और बी पदों की भर्ती हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा की जाएगी। ग्रुप सी और डी पदों की भर्ती हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के माध्यम से होगी। हरियाणा की 87 नगर पालिकाओं में कुल 31,533 स्वीकृत पद हैं। इनमें 11 नगर निगम, 23 नगर परिषद और 53 नगर समितियां शामिल हैं। नई भर्ती प्रक्रिया से कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण सहित सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी।

खेल विभाग में ग्रुप एक सेवा नियम-2025 लागू

प्रदेश सरकार ने खेल विभाग ग्रुप (एक) सेवा नियम-2025 को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में 7 उप निदेशक (खेल/प्रशासन) पद स्वीकृत हैं, लेकिन सेवा नियमों की अनुपस्थिति के कारण पदोन्नति में अड़चन आ रही थी। नए नियम लागू होने से पदोन्नति प्रक्रिया आसान होगी और रिक्त पदों को शीघ्र भरा जा सकेगा।

छोटे करदाताओं को राहत : बकाया निपटान योजना में संशोधन

हरियाणा सरकार ने बकाया राशि की वसूली के लिए एकमुश्त निपटान योजना 2025’ में संशोधन किया है। जिन करदाताओं का बकाया 10 लाख रुपये तक है, उन्हें 1 लाख रुपये की छूट दी जाएगी। देरी से भुगतान पर ब्याज और जुर्माने को माफ किया जाएगा। करदाता 180 दिनों के भीतर इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इससे छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी, कर वसूली प्रक्रिया में तेजी आएगी ।

दुग्ध सेस पर ब्याज दर घटी

प्रदेश सरकार ने हरियाणा मुर्रा भैंस एवं अन्य दुधारू पशु नस्ल नियम, 2002 में संशोधन कर दुग्ध सेस के भुगतान में देरी पर ब्याज दर को 24% से घटाकर 12% साधारण वार्षिक दर कर दिया है। पहले विलंबित भुगतान पर 24% चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता था, अब 12% साधारण ब्याज लगेगा। डिफॉल्ट की स्थिति में पूरा भुगतान तभी माना जाएगा जब मूल राशि और ब्याज दोनों चुकाए जाएंगे। इस राहत से हरियाणा मिल्क प्लांट एसोसिएशन और मिल्क प्लांट मालिकों को आर्थिक दबाव से बचने में मदद मिलेगी।

वस्त्र उद्योग : आत्मनिर्भर वस्त्र नीति 2026 तक बढ़ी

हरियाणा सरकार ने हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति 2022-25 की अवधि को 18 दिसंबर 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब तक 108 परियोजनाओं को 367.51 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता दी जा चुकी है। इससे 1,574.51 करोड़ रुपए का निवेश और 10,000 नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। वस्त्र इकाइयों को मिलने वाली पूंजी निवेश सब्सिडी पर लगी सीमा हटा दी गई है। इस नीति के तहत तकनीकी कपड़ा, एंटीबैक्टीरियल तौलिए, सुपर सॉफ्ट कंबल, ग्राउंड टर्फ, जंबो बैग जैसी परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। नीति में 8 प्रमुख प्रोत्साहन योजनाएं शामिल हैं, जिनमें ब्याज सब्सिडी, नेट एसजीएसटी के बदले निवेश सब्सिडी, कौशल प्रशिक्षण योजना, कपड़ा क्लस्टर विकास योजना आदि शामिल हैं।

विधि आयोग के सदस्यों का मानदेय बढ़ा

प्रदेश सरकार ने द्वितीय हरियाणा राज्य विधि आयोग के अंशकालिक सदस्यों के मानदेय में 50% की बढ़ोतरी कर इसे 50,000 से 75,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। विधि आयोग राज्य में कानूनी सुधारों का मुख्य निकाय है, जो विभिन्न विधायी प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करता है और सरकार को आवश्यक सुझाव देता है

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