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हरियाणा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी लोकायुक्त की कार्यवाही

चंडीगढ़, 9 जून (ट्रिन्यू) हरियाणा में लोकायुक्त अब अपनी कार्यवाही के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) सुविधा अपनाएंगे। ये निर्देश राज्य सरकार की उस व्यापक पहल का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य नए केंद्रीय आपराधिक कानूनों और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के...
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चंडीगढ़, 9 जून (ट्रिन्यू)

हरियाणा में लोकायुक्त अब अपनी कार्यवाही के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) सुविधा अपनाएंगे। ये निर्देश राज्य सरकार की उस व्यापक पहल का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य नए केंद्रीय आपराधिक कानूनों और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी तरह की आधिकारिक सम्पर्क या पारस्परिक व्यवहार के लिए ऑडियो-विजुअल इलेक्ट्रॉनिक साधनों का लाभ उठाना है। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों व निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, उप-मंडल अधिकारियों और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें इन नए निर्देशों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया गया है।

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं को एकीकृत करने का यह निर्णय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के अनुरूप है। विशेष रूप से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 336 के तहत कुछ मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 530 के तहत जांच और कार्यवाही के लिए स्पष्ट रूप से ऑडियो-विजुअल इलेक्ट्रॉनिक साधनों के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत के सर्वाेच्च न्यायालय ने ‘उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम सर्वाेच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का संघ और अन्य’ शीर्षक से सिविल अपील संख्या 23-24 ऑफ 2024 में, एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है। इसमें भी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति को बढ़ावा दिया गया है। इन घटनाक्रमों की प्रतिक्रिया में, राज्य सरकार ने प्रशासनिक न्याय विभाग द्वारा 31 जनवरी, 2025 जारी एक अधिसूचना के माध्यम से, आधिकारिक रूप से नामित कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं की स्थापना को अधिसूचित किया है।

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