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बीसी-ए सर्टिफिकेट पर भाजपा की पार्षद बनी ज्योति, नोटिस जारी

कांग्रेस प्रत्याशी ने निगम पार्षद के खिलाफ दायर की चुनाव याचिका
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हिसार, 16 अप्रैल (हप्र) हिसार के वार्ड-3 की भाजपा पार्षद ज्योति के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी कुसुम प्रजापति ने हिसार अदालत में याचिका दायर की है। अदालत ने 1 मई के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।कुसुम प्रजापति ने याचिका में स्पष्ट किया है कि ज्योति ने पिछड़ा वर्ग आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा और विजेता हुई जबकि वह सामान्य वर्ग से संबंध रखती है। इसलिए नगर निगम के वार्ड-3 की पार्षद को अमान्य घोषित किया जाए। इसके साथ ही ज्योति द्वारा प्रस्तुत किए गए पिछड़ा वर्ग से संबंधित प्रमाण-पत्र की जांच करके और उसके आधार पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने याचिका के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड नंबर 3 पिछड़ा वर्ग-ए (महिला) के लिए आरक्षित सीट थी, उस पर निर्वाचित घोषित की गई प्रत्याशी द्वारा झूठा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर अवैध रूप से नामांकन स्वीकार कराया गया। भाजपा प्रत्याशी ने सुनार जाति के रूप में प्रस्तुत होकर स्वयं को पिछड़ा वर्ग-ए का बताया जबकि वास्तव में वह पंजाबी अरोड़ा/खत्री जाति से है जो हरियाणा राज्य के अधिनियम हरियाणा पिछड़ा वर्ग (सेवा एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण) अधिनियम 2016 की अनुसूची-1 में वर्णित पिछड़ा वर्ग-ए की सूची में शामिल नहीं है।

याचिका में यह भी बताया गया है कि ज्योति द्वारा प्रस्तुत नामांकन पत्र में कई महत्वपूर्ण जानकारियां या तो छिपाई गई या झूठी दी गई। इनमें आय विवरण, संपत्ति, नामांकन पत्र में गलत पार्टी का नाम, अधूरी शैक्षणिक जानकारी, वैध पैन विवरण और रोजगार की स्पष्ट जानकारी का अभाव शामिल है। नामांकन पत्र में की गई त्रुटियां, अधूरी सूचनाएं व कूट रचित जाति प्रमाण-पत्र हरियाणा नगर निगम अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है, जिनके तहत झूठा जाति प्रमाण-पत्र देने पर छह वर्ष तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। साथ ही यह कार्य दंडनीय अपराध है।

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कुसुम प्रजापति ने मांग की है कि ज्योति का चुनाव अवैध घोषित करके उसे या अन्य योग्य उम्मीदवार को वैध रूप से विजयी घोषित किया जाए ताकि यह सिद्ध हो कि गलत नामांकन और कूट रचित प्रमाण-पत्र के कारण चुनाव का परिणाम प्रभावित हुआ है।

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