कुरुक्षेत्र, 18 अप्रैल (हप्र)
जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) की टीम ने गांव दर्राकलां में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। लंबे समय से यहा अवैध रूप से कालोनी का निर्माण करने की शिकायत मिली थी।
जिला नगर योजनाकार अधिकारी अशोक गर्ग ने पकहा कि डीसी के निर्देश पर गांव दर्राकलां में अवैध कालोनी में यह कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि कार्रवाई के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। डयूटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ डीटीपी की टीम ने गांव दर्राकलां में 4.5 एकड़ में पनप रही अवैध कॉलोनी में कार्रवाई की और कच्ची सड़कों को पीले पंजे से हटाया गया।
उन्होंने बताया कि डीटीपी के पास गांव में अवैध कॉलोनी के पनपने का मामला आया था, जिसके उपरांत विभाग ने भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को नोटिस जारी कर जरूरी अनुमति लेने के आदेश दिए गए थे। परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों ने न तो अवैध काॅलोनियों में निर्माण को रोका और न ही विभाग से अनुमति ली।
उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलर के बहकावे में आकर प्लाट न खरीदें और न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करे। इतना ही नहीं जमीन की खरीद करने से पहले डीटीपी कार्यालय से कॉलोनी की वैधता और अवैधता की जानकारी लें। सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी रजिस्ट्री करने से पहले सरकार द्वारा जारी हिदायतों की पालना करें। यदि कोई व्यक्ति अवैध कालोनियों में कोई प्लॉट खरीदता है तो उसके विरुद्ध भी डीटीपी कार्यालय द्वारा कार्रवाई की जाएगी और 50 हजार का जुर्माना व 3 साल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलाई गई ग्रुप हाउसिंग स्कीम दीनदयाल हाउसिंग स्कीम, अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम के तहत 5 एकड़ भूमि पर लाइसेंस प्रदान किया जाता है, जिसमें आवेदन करके कॉलोनी काटने की जरूरी अनुमति प्राप्त की जा सकती है।