टोहाना (निस) :
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सुनील जिंदल की अदालत ने नशा तस्करी के एक मामले में सुनवाई करते हुए दोषी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी निवासी ढाणी सोहन सिह गांव खुनन को दोषी ठहराते हुए दस वर्ष कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस ने गश्त दौरान 17 सितंबर, 2019 को उपरोक्त दोषी को 600 नशीली गोलियों सहित काबू करके चालान कोर्ट में पेश किया था।