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डिफाल्टर बिजली उपभोक्ताओं को आज से मिलेगा सरचार्ज माफी का लाभ

सरकार ने जारी की अधिसूचना
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बिजली मंत्री अनिल विज।
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चंडीगढ़, 11 मई (ट्रिन्यू)

हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज द्वारा घोषित सरचार्ज माफी योजना सोमवार से लागू होगी। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थित सभी निजी उपभोक्ता श्रेणियों, कृषि श्रेणी, सरकारी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार एवं अन्य पब्लिक सर्विस यूटिलिटी, औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।

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यह योजना ऐसे उपभोक्ताओं के लिए वैध होगी जो 31 अगस्त 2024 तक बिजली निगमों के डिफाल्टर थे और अभी तक भी डिफाल्टर ही बने हुए हैं।

बिजली मंत्री अनिल विज ने रविवार को बताया कि यदि उपभोक्ताओं द्वारा एकमुश्त भुगतान किया जाता है, तो पात्र सभी घरेलू, कृषि उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी और पूरा सरचार्ज माफ किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए योजना की अधिसूचना की तारीख तक कुल विलंबित भुगतान सरचार्ज को रोक दिया जाएगा।

घरेलू उपभोक्ता जो योजना में भाग लेने का निर्णय लेते हैं, उनके पास अधिसूचना की तारीख तक बकाया मूल राशि का एकमुश्त या 8 मासिक या 4 द्विमासिक किस्तों में भुगतान करने का विकल्प होगा। बकाया सरचार्ज राशि को 8 चालू मासिक या 4 द्विमासिक बिलों के नियमित भुगतान के साथ किश्तों में माफ किया जाएगा।

विज के अनुसार, कृषि श्रेणी उपभोक्ताओं के पास बकाया मूल राशि का भुगतान एकमुश्त या तीन बिलिंग चक्रों में करने का विकल्प होगा। कृषि उपभोक्ताओं का बिलिंग चक्र 4 महीने में एक बार होता है। बकाया सरचार्ज राशि को 3 चालू बिल के नियमित भुगतान के साथ किश्तों में माफ किया जाएगा।

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