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6 साल की बच्ची से रेप व हत्या के दोषी को फांसी की सजा

नए भारतीय न्याय संहिता कानून के तहत ऐसी सजा का ‘पहला केस’
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सुरेंद्र मेहता/हप्र

यमुनानगर, 15 मई

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यमुनानगर में न्यायालय ने 6 साल की बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या के दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। यमुनानगर के थाना छछरौली के एक गांव में पिछले साल 20 सितंबर को 6 वर्षीय बच्ची गायब हो गई थी। देर रात उसका शव खेतों में मिला था, जिसकी गला दबाकर हत्या की गई थी।

बताया जाता है कि आरोपी ने घर के बाहर खेल रही इस बच्ची का अपहरण किया। उसे खेतों में ले जाकर बलात्कार किया। उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। गांव के ही दो लोगों ने आरोपी को बच्ची को ले जाते हुए देखा था। जब परिजन आरोपी के घर पहुंचे तो पता चला कि आरोपी घटना के बाद अपने घर आया था और कपड़े बदलकर कहीं चला गया। उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में पुलिस ने राजेश नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। तब से यह मामला यमुनानगर की अदालत में चल रहा था। ्रआज पोक्सो कोर्ट के एडिशनल सेशन कोर्ट रंजना अग्रवाल की अदालत में आरोपी को इस मामले में फांसी की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी गुरदेव टंडन ने बताया कि इस मामले में 18 लोगों ने गवाही दी, लेकिन इसमें दो गवाह ऐसे थे जिन्होंने आरोपी को लड़की को ले जाते हुए देखा था। जबकि एक गवाह ने आरोपी को खेतों से वापस आते हुए देखा था। जहां उनकी गवाही महत्वपूर्ण साबित हुई वहीं आरोपी का डीएनए भी मैच हुआ। इसके चलते उसे फांसी की सजा हुई है। यह नए कानून भारतीय न्याय संहिता का संभवतः पहला मामला है जब पोक्सो एक्ट में आरोपी को फांसी की सजा हुई है। बच्ची के परिजनों ने इस फैसले पर संतोष व्यक्त किया।

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