हिसार, 4 अगस्त (हप्र)
सुंदर नगर में केवल कृष्ण, प्रदीप सिंह व अन्य मकान मालिकों ने नगर निगम पर अदालत की अवमानना का आरोप लगाते हुए उन्हें गैर कानूनी नोटिस दिए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सीडब्ल्यू पीआईआर-77-2021 के अपने मोशन ऑडर्स में आपदा कानून के अंतर्गत कोरोना महामारी के चलते स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, ग्राम पंचायत इत्यादि तोडफ़ोड़ संबंधी किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर सकती। अदालत ने इसके लिए 31 अगस्त, 2021 तक की तिथि निर्धारित की हुई है लेकिन इसके बावजूद निगम प्रशासन सुंदर नगर मकान मालिकों को नोटिस पर नोटिस जारी कर रहा है और उन्हें उनके भवन तोडऩे की धमकी दी जा रही है जो कि हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। केवल कृष्ण व प्रदीप सिंह ने बताया कि नगर निगम ने 18 जनवरी, 2021 को भी नोटिस जारी किए थे जिससे संबंधित सभी दस्तावेज नगर निगम को उपलब्ध करवा दिए थे। उन्होंने बताया कि तत्कालीन रजिस्ट्रार कोर्ट आरएल भाटला ने भी 31 दिसंबर, 1997 को दिए अपने निर्णय में इन प्लॉटों को पूरी तरह से वैध करार दिया है।