चंडीगढ़, 13 जुलाई (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार द्वारा सड़कों, गलियों, नालों-नालियों की समस्याओं के लिए शुरू की गई ‘हरपथ एप’ पर आने वाले शिकायतों को लेकर सेवा का अधिकार आयोग ने कड़ा नोटिस लिया है। मुख्य रूप से चार विभागों व बोर्ड-निगमों से जुड़ी शिकायतें होती हैं। इनमें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, शहरी स्थानीय निकाय, मार्केटिंग बोर्ड तथा एचएसआईआईडीसी शामिल हैं। आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने चारों ही विभागों के अधिकारियों को सख्त हिदायतें दी हैं। उनका कहना है कि पॉट होल्स की मरम्मत का कार्य हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के लिए सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के अधीन अधिसूचित है। अगर संबंधित विभाग गंभीरता से काम करें तो इन सेवाओं से ही मानसून के सीजन में सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा सकती है। गुप्ता ने चारों विभागों के अधिकारियों को हरपथ एप पर आई शिकायतों को अगले 10 दिनों में दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं।
उन्होंने दो-टूक कहा कि अगर इसके बाद भी शिकायतों पर समाधान नहीं हुआ तो 11वें दिन वे कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस संदर्भ में उन्होंने चारों ही विभागों के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बैठक भी की।