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जाखल में 2 राइस मिल पर सीएम फ्लाइंग की रेड, 2 लाख फीस और जुर्माना वसूला

बिना टैक्स गेहूं का स्टॉक करने का मामला : मार्केट कमेटी की कार्यप्रणाली पर सवाल
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फतेहाबाद के जाखल में गेहूं की जांच करती सीएम फ्लाइंग की टीम।  -हप्र
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मदन लाल गर्ग/ हप्र

फतेहाबाद, 4 मई 

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सीएम फ्लाइंग की टीम ने शनिवार को जाखल की 2 राइस मिलों पर छापा मारा। टीम को दोनों राइस मिलों में अनाधिकृत रूप से करीब 1,390 क्विंटल गेहूं का स्टॉक मिला। सीएम फ्लाइंग टीम द्वारा मार्केट फीस चोरी कर अनाधिकृत रूप से गेहूं का स्टॉक करने के आरोप में दोनों राइस मिलों पर लाखों रुपए का जुर्माना किया गया। इस मामले में मार्केट कमेटी की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में आ गई। मार्केट कमेटी और सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ सीएम फ्लाइंग की टीम इसे मार्केट फीस चोरी कर बिना अनुमति के राइस मिलों में गेहूं का भंडारण मान रही है तो वहीं मार्केट कमेटी प्रशासन की मानें तो उक्त गेहूं का गेट पास कटा हुआ था, इसलिए मामला फीस चोरी का तो है ही नहीं। फिर सवाल उठता है कि जब गेहूं मंडी में गई नहीं तो गेहूं का गेट पास कैसे कट गया। जब इस बारे मार्केट कमेटी सचिव बलवान सिंह से बात की गई तो उनका कहना था कि जाखल में नाममात्र की छोटी सी अनाज मंडी है, जो मात्र 4 या 5 एकड़ में है। उनका कहना है कि ऐसी हालात में किसानों की गेहूं जहां भी जगह मिलती है, वहां उतरवा दी जाती है तथा उनका गेट पास काट दिया जाता है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि हर वर्ष विभाग से इसकी मंजूरी ली जाती है। लेकिन इस बार बार विभाग ने मंजूरी नहीं दी।

सचिव ने यह भी माना कि नियमानुसार जब किसान अपना गेहूं लेकर मंडी पहुंचता है, तो उस समय मार्केट कमेटी द्वारा गेट पास काटा जाता है और उसकी गेहूं को एजेंसियों को बेचा जाता है। मगर जब यह गेहूं मंडी तक पहुंचा ही नहीं तो गेट पास कैसे कट गया? उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन को पत्र लिख कर किसानों का गेहूं मंडी के अतिरिक्त इन राइस मिलों में उतारने की परमिशन मांगी गई थी, मगर अब तक परमिशन उन्हें मिली नहीं थी। फिलहाल इस मामले में दोनों विभागों में आपसी तालमेल का अभाव के चलते भुगतान व्यापारियों को पड़ रहा है।

वहीं व्यापारिक सूत्रों का कहना है कि होता यह है कि जो व्यापारी गेहूं का स्टॉक करते हैं, वे कुछ गेहूं की मार्केट फीस जमा करवा देते हैं, लेकिन जितने गेहूं की मार्केट फीस जमा करवाई जाती है। गेहूं की मात्रा उससे कई गुणा अधिक होती है। जिसकी जानकारी मार्केट कमेटी अधिकारियों को होती हैं, इसलिए मंडी के बाहर की गेहूं का भी गेट पास इश्यू कर देते हैं। सबसे बड़ी बात गेट पास में गेहूं की अनुमानित मात्रा लिखी जाती हैं। जबकि गेहूं तुलाई के बाद मात्रा में काफी अंतर हो सकता है।

बलरा रोड पर सतगुरु व जय गौतम फूड्स पर छापेमारी

बता दें कि शानिवार को सीएम फ्लाइंग की हिसार टीम द्वारा जाखल की बलरा रोड स्थित सतगुरु राइस मिल में जांच की गई जिसमें अधिकारियों को 750 क्विंटल गेहूं बिना किसी अनुमति के पाया गया, जिसे लेकर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम ने उक्त राइस मिल पर मार्केट फीस, एचडीआरएफ फीस समेत कुल 1,10,226 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा बलरा रोड पर ही स्थित जय गौतम फूड्स पर 90,882 रुपए का जुर्माना ठोका। अधिकारियों के अनुसार, फर्म ने मंडी नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध तरीके से गेहूं स्टॉक कर रखा था, जिसकी सूचना मिलने पर यह छापेमारी की गई।

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